चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा: Pune पोर्श दुर्घटना में 17 वर्षीय Porsche लड़के की Magnificent पार्टी का खुलासा
हाल ही में हुई Pune पोर्शे हादसे ने शहर में तहलका मचा दिया, एक किशोर की विलासी पार्टी आदतों का पर्दाफाश करते हुए। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, अवर्षित संदेही ने कई पबों में महंगे पार्टी करते हुए सिर्फ 90 मिनट में एक भारी बिल लिया, जिसमें उसने अपने अपूर्ण कारनामे से पहले शराब का अधिकार किया। संदर्भ में यहाँ एक अपशब्द की अपेक्षा लगाने वाले अपराधी के पिता के साथ, कई पब मालिकों और प्रबंधकों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें नाबालिग को शराब परोसने के आरोप में। जांच के दौरान, घटना की पूरी गहराई को खोजने और पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए जारी है।
हाइलाइट्स
- Pune पोर्शे हादसे में आरोपी नाबालिग के विलासी पार्टी खर्च का खुलासा हुआ।
- घटना से पहले आरोपी ने कई पबों में जाकर मात्र 90 मिनट में 48,000 रुपये खर्च किए।
- पुलिस का दावा है कि आरोपी ने हादसे के समय शराब पी रखी थी, जिससे उसकी ड्राइविंग क्षमता प्रभावित हुई।
- कई पब मालिकों और प्रबंधकों को शराब परोसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
Pune पोर्शे हादसे में नाबालिग का खुलासा
Pune में हुए दर्दनाक पोर्शे हादसे में पुलिस ने एक महत्वपूर्ण खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार, 17 वर्षीय नाबालिग ने तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए दो लोगों को टक्कर मारने से पहले कई पबों में पार्टी की थी। उसने मात्र 90 मिनट में 48,000 रुपये खर्च किए थे। पुलिस का दावा है कि हादसे के समय किशोर ने शराब पी रखी थी, जिससे उसकी ड्राइविंग क्षमता पर असर पड़ा। इस मामले में आरोपी किशोर के पिता को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा, Pune पुलिस ने कोजी रेस्त्रां के मालिक प्रल्हाद भुटाडा, मैनेजर सचिन काटकर, और होटल ब्लैक के मैनेजर संदीप सांगले को किशोर को शराब परोसने के आरोप में हिरासत में लिया है।
पबों में भारी खर्च और हादसा
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने शनिवार की रात 10 बजकर 40 मिनट पर अपने दोस्तों के साथ कोजी रेस्त्रां में पहली पार्टी की, जहां उन्होंने 48,000 रुपये का बिल चुकाया। रेस्त्रां द्वारा सेवा देने से मना करने के बाद, वे 12 बजकर 10 मिनट पर दूसरे पब ब्लैक मैरियट में गए। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि पब का बिल नाबालिग के ड्राइवर द्वारा चुकाया गया था। बिल में किशोर और उसके दोस्तों को परोसी गई शराब भी शामिल थी। इस दौरान के सीसीटीवी फुटेज से पुष्टि होती है कि किशोर और उसके साथी शराब का सेवन कर रहे थे।
कानूनी कार्रवाई और जांच
Pune पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 (शराब पीकर गाड़ी चलाना) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि इस कार्रवाई के पीछे ठोस साक्ष्य और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिया गया है। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने पुलिस पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया था, जिसका खंडन करते हुए आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि पुलिस ने पूरी प्रक्रिया कानूनी रूप से और निष्पक्षता से की है। उन्होंने किसी भी कानूनी विशेषज्ञ को चुनौती दी है कि वह आगे आकर बताए कि क्या पुलिस ने इस मामले में कोई त्रुटि की है।
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